Thursday, November 10, 2016

जेनरेटर चलाने पर 10 दिनों का बैन

 नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने कूड़े और पत्तों के खुले में जलाने के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऑर्डर जारी किया है। एयर पल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यह ऑर्डर जारी किया गया है। इसके तहत सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमॉलिशन पर पांच दिनों के लिए बैन लगा दिया गया है। डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाले जेनरेटर्स पर 10 दिनों की पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी पर चलने वाले जनरेटर्स के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। 

एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के ऑर्डर में कहा गया है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पल्यूशन एक्ट के तहत अब पांच दिनों तक मकानों की तोड़फोड़ और किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। जिस एरिया में कूड़े को जलाया जाएगा, उस एरिया में मॉनिटरिंग करने वाले ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। ऑर्डर के मुताबिक, सभी लैंड ओनिंग एजेंसियों और लोकल बॉडीज को कंस्ट्रक्शन और डिमॉलिशन की गतिविधियों को रोकना होगा। सभी एजेंसियों को हर रोज इसकी रिपोर्ट देनी होगी। सभी एसडीएम और लोकल बॉडीज के अधिकारियों को सभी तरह के जेनरेटर्स पर रोक लगाने के लिए 10 दिनों के लिए काम करना होगा।



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