Friday, November 11, 2016

घोषित आय से ज्यादा पैसे बैंक में जमा किए तो लगेगा 200 प्रतिशत जुर्माना

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद आज से न सिर्फ पुराने नोट बदले जाएंगे बल्कि 500 और 2000 के नए नोट मिलना भी शुरू हो जाएंगे. बैंक में ढाई लाख तक रुपये जमा करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
लेकिन अगर आप ढाई लाख से ज्यादा पैसे अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि सरकार की उस पर नजर है और आपके आयकर रिटर्न से उस अमाउंट को मैच करेगी. अगर पैसों में मिसमैच होता है तो आपको 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है. मतलब ये है कि अगर अगर जमा की गई राशि ढ़ाई लाख से ज्यादा है और वो आपकी घोषित आय के मुताबिक नहीं है तो इसे आयकर चोरी का मामला माना जाएगा. इसके बाद आपको टैक्स के अलावा 200 प्रतिशत जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कल सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है. उन्होंने कहा, ’10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक की सभी नकदी जमाओं की रपट हमें मिलेगी.’ अधिया ने कहा,‘आयकर विभाग इन जमाओं का मिलान जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करें. उचित कार्रवाई की जा सकती है.’ खाताधारक द्वारा घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर-चोरी का मामला माना जाएगा.
अधिया ने कहा कि उन छोटे कारोबारियों, गृहिणियों, कलाकारों व कामगारों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कुछ नकदी बचाकर घर में रखी हुई है. अधिया ने कहा कि इस तरह के लोगों को आयकर विभाग की जांच आदि के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘ऐसे लोगों को 1.5 लाख या दो लाख रुपये तक की छोटी जमाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि राशि तो कराधान योग्य आय के दायरे में नहीं आती. इस तरह के छोटी जमाओं वाले खाताधारक आयकर विभाग से किसी तरह के उत्पीड़न की चिंता नहीं करें.’
लोगों द्वारा आभूषण खरीदे जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि जवाहरात खरीदने वालों को पैन नंबर देना होगा.

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